प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना हुवा अनिवार्य
छत्तीसगढ़ : high security number plate प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना हुवा अनिवार्य, यदि नहीं लगवाए हाई सिक्योरिटी वाला नंबर प्लेट तो कीजिए जल्दी वरना जांच के दौरान देने पड़ेंगे चालान
High security number plate: मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में 40 लाख तथा राजधानी में दस लाख से अधिक वाहनों में (HSRP नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) लगवाना तय किया गया था,मिली जानकारी अनुसार परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 15 अप्रैल 2025 तक का तारीख निर्धारित किया गया था
चूंकि पिछले कुछ महीनों में मात्र 60 हजार वाहनों की ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था जिसके बाद अब परिवहन विभाग द्वारा चालानी कार्यवाही की जा सकती है।
अभी सिर्फ 60 हजार वाहनों में लगी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी बाकी है 40 लाख वाहनों में :–
परिवहन विभाग के अधिकारीयों से मिली जानकारी अनुसार प्रदेश भर में अभी 40 लाख वाहनों में HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना बाकी है जिसमें रायपुर जिले में 24903 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जा चुके हैं,तथा 35 हजार वाहनों के लिए पंजीयन हो चुका है।
रोसमार्टा सेटी तथा रियल मिजान इंडिया कंपनी लिमिटेड औरविषक साथ साथ ऑटोमोबाइल कंपनी के डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का जिम्मेदारी दी गई है।
रायपुर कलेक्ट्रेट में खुला हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए काउंटर इतनी होगी प्राइस :–
High security number plate: मिली जानकारी अनुसार रायपुर कलेक्ट्रेट में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए काउंटर खुल चुका है जिसमें सभी पेमेंट के तरीके gst सहित ऑनलाइन होंगे ,जिसमे दोपहिया, ट्रेलर और ट्रैक्टर का gst सहित पेमेंट 368.80 रुपए तथा तीनपहिया वाहनों के लिए 427.16 रुपए तथा हल्के मोटरयान वाहनों के लिए 656.08 रुपए और पैसेंजर कर के लिए 705.64 रुपए gst शुल्क के साथ निर्धारित किए गए है।
15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी वालें नंबर पर होगी कार्यवाही :–
High security number plate: मिली जानकारी के अनुसार अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर द्वारा जानकारी अनुसार 2019 अप्रैल के पहले के दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है ,तथा इसके लिए सभी RTO को निर्देशित भी किए गए हैं,था 15 अप्रैल के बाद से बिना हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेटों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।
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