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आज से हो जायेंगे ये सारे काम बंद छत्तीसगढ़ में लगा गया आदर्श आचार सहिता 
 



आचार  सहिता:– छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श सहिता

लागू हो गया है छत्तीसगढ़ राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में बहुत से काम बंद हो जायेंगे सरकार भी अब नए नए फैसले जल्दी नही ले पाएंगे ।

और अधिकारी का ट्रांसफर और पदोन्नति भी नही होगा । 


लोकसभा चुनाव 2024 :– 

रायपुर लोकसभा चुनाव को की पूरे भारत के लिए सबसे खास है इसके लिए भारत सहित सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता का आदेश जारी हो गया है इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आचार संहिता लागू हो गया है,जिसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार नए बड़े कई घोषणाएं की थी आचार संहिता के चलते लागू नहीं होंगे।छत्तीसगढ़ में आचार संहिता चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के निर्णय वाले दिन तक रहेगा।


छत्तीसगढ़ लोकसभा सीट :–



छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीट है ।जिसमे कुछ जिले नक्सलवाद एरिया में प्रभावित आते है,बस्तर और कांकेर में नक्सलवाद की समस्या बहुत अधिक है,जिसके चलते शासन प्रशासन ने नक्सलवाद एरिया में चुनावी मुद्दों के लिए बहुत ही कड़े एवं तगड़े इंतजाम किए हुवे है।


आदर्श आचार संहिता कौन से काम रहेंगे बंद:–



आचार संहिता लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में विभिन्न काम में रुकावट आ सकती है जिसका असर छत्तीसगढ़ में हो रहे काम काज के ऊपर भी पड़ सकता है।

आचार संहिता के लगने से कोई भी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर और प्रमोशन नहीं किया जा सकता है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में ऐसे कामों को बंद कर दिया जाएगा जिसमे आचार संहिता का उलंधन न हो,इसके साथ ही  सरकार अपने किए गए घोषणा को पूरा नहीं कर सकती जिनको वो चुनाव पूर्ण घोषित किए थे इसके साथ ही सरकार अभी कोई नई घोषणा भी नही कर सकती।

चुनाव प्रचार करने के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल,या जगह को चुनाव प्रचार के लिए संबोधित नही कर सकेंगे।

 अगर कोई ये करता है तो इसे आचार संहिता का उलंधन माना जायेगा।

इसके साथ ही कोई भी चुनावी रैली या धरना प्रदर्शन नही करेगा और जो करेगा उसको पहले पुलिस प्रशासन से परमिशन लेनी होगी।

रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी शोर या डीजे की अनुमति नही होगी।

कोई भी चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित राशि लेकर उससे ज्यादा सफर नही कर पायेगा।

किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी का प्रमोशन या तबादला नहीं होगा प्रमोशन या तबादला का फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग को सूचना देना पड़ेगा इसके बाद ही ये काम करने की अनुमति मिलेगी।

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