हिंदू संगठन में काम कर मवेशी ले जाने के लिए हमे पकड़वाते हो करके युवक के साथ की मारपीट

 महासमुंद : हिंदू संगठन में काम करते हो और हमे मवेशी ले जाने नहीं देते पकड़वा देते हो ,झूठा केश में फसाने की धमकी देकर युवक से की मारपीट मांगे 50,000 रुपए शिकायत दर्ज


छत्तीसगढ़,महासमुंद :– 

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम बरोंडाबाजार में गरियाबंद जिले के युवक को गाड़ी से रुकवाकर हिन्दू संगठन में काम करते हो हमे मवेशी नहीं ले जाने देते हो पकड़वा देते हो ,करके झूठा केश में फसाने की धमकी देकर युवक से की गई 50,000 रुपए की मांग दर्ज हुई शिकायत ।

रायपुर के हैप्पी गैरेज से काम करके अपने मोटरसाइकिल में घर जा रहा था युवक आवाज देने पर रुक गया :– 

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खपरी जिला गरियाबंद निवासी भीकम सतनामी ने बताया की 24 अप्रैल 2025 को रायपुर के हैप्पी गैरेज से काम करके वह तकरीबन सुबह 9.00 बजे साराडीह मोड ग्राम बरोंडाबाजार से अपने घर की ओर जा रहा था तभी वहां पहले से ही उपस्थित कोशमबुडा निवासी जहूर, ग्राम बालेसर निवासी राजू कुर्रे,ग्राम बरोंडाबाजार निवासी जनक बंजारे तथा बाजार के कुछ अन्य लोगों ने आवाज लगाई जिसके बाद भीखम सतनामी आवाज देने पर रुक गया।

मवेशी ले जाते समय पकड़वा देता है हम तुझसे झूठे केश में फंसा देंगे करके मांगे 50,000 रुपए :– 

मिली जानकारी अनुसार भीखम ने बताया की रुकने के बाद वे सभी आ गए और उसे गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज कर मारपीट करने लगे और कहने लगे की तुम हिंदू संगठन में काम करते हो हम मवेशी ले जाते है तो मवेशी और हमे पकड़वा देते हो हम लोग तुम्हे झूठा केश में फंसा देंगे कहके 50,000 रुपए की मांग करने लगे ।

इतना होने के बाद भीखम डर गया और अपने छोटे भाई अनिल कुमार को फोन लगाया जब वह आया तो हम क्यों दे पैसा कहने पर भीकम को सभी ने मिलकर बहुत मारा ।

ऑनलाइन पैसा देने के बाद छोड़े दोनों युवक को  :–

मिली जानकारी के अनुसार भीकम ने इसके बाद गांव में रहने वाले एक युवक उमेश बंजारे को इसकी सूचना दी जिसके बाद उमेश बंजारे ने सचिन गायकवाड़ को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जिसके हिस्ट्री उसके पास है  जिसके बाद दोनों भाई को छोड़ा गया,और उन्हें यह धमकी दी गई की इसकी जानकारी अगर किसी और को दी तो तुम्हे जान से मरवा देंगे तुमलोगो को नहीं बख्शेंगे।

पुलिस ने दर्ज की शिकायत :– 

मिली जानकारी अनुसार पुलिस में इस मामले की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध की धारा 115{2} बीएनएस, 296 बीएनएस,3{5} बीएनएस ,351{3} बीएनएस दर्ज कर अपराध कायम किया है ।

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