महासमुंद कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

 

महासमुंद राजिम मोड़ के पास कार और बाइक की भिड़ंत हादसे में एक की मौत एक घायल 





महासमुंद :– 
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम लभाराखुर्द राजिम मोड़ के पास कार की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है पुलिस ने आरोपी कार चालक के विरुद्ध  शिकायत दर्ज की ।


मोहल्ले के ही अजय भोई ने दी परिजनों को एक्सीडेंट होने की सूचना :– 

मिली जानकारी के अनुसार शंकर नगर वार्ड नं 1 महासमुंद निवासी डागेश्वार ध्रुव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है की 12 नवंबर को वह शंकर नगर वार्ड नंबर 01  के मोहल्ले में ही था तभी मोहल्ले के ही अजय भोई ने उसे यह जानकारी दी की उसका छोटा भाई सतीश ध्रुव का एक्सीडेंट लभराखुर्द राजिम मोड़ पर हो गया है,सूचना मिलने के तुरंत बाद  डागेश्वार अजय भोई के गाड़ी में घटना के स्थल पर  पहुंचा ।


क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला मोटरसाइकिल :– 

मिली जानकारी के अनुसार डागेश्वार ने पुलिस को बताया की जब वह घटना वाले स्थान पर पहुंचा था उसका छोटा भाई सतीश कुमार और उसका दोस्त यशवंत घायल अवस्था में गिरा पड़ा है ,और उसके भाई की मोटरसाइकिल क्रमांक CG,06,GS1249 क्षतिग्रस्त अवस्था में गिरा पड़ा है ,इसके साथ ही वह देखता है की एक लाल कलर की ऑल्टो कार CG,04,LB,8122 भी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा है ।

डागेश्वार ध्रुव ने आसपास के लोगो से जानी आंखो देखी हाल  :– 
मिली जानकारी के अनुसार घटना स्थान पर पहुंचने के बाद जब डागेश्वार ध्रुव ने आस पास के लोगो से पूछ ताच किया किया यह कैसे हु़वा तो आस पास के लोगो ने बताया की लाल कलर की ऑल्टो कार CG,04,LB,8122 अपने गाड़ी को तेज एवम लापरवाही पूर्वक बहुत ज्यादा गति से चला रहा था और उसने मोटरसाइकिल CG,06,GS1249 को अपने चपेट में ले लिया जिससे मोटरसाइकिल सवार दो युवक घायल अवस्था में वही गिर गए ।
घटना की जानकारी के बाद 112 में दोनो को इलाज के लिए ले जाया गया ।

एक मृत एक घायल :– 
मिली जानकारी के अनुसार दोनो को 112 से जिला  हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाने बाद डॉक्टर के द्वारा सतीश कुमार को मृत घोषित करके यशवंत का इलाज अच्छे से करने के  लिए रिफर कर दिया गया है ।


पुलिस ने दर्ज की शिकायत :– 
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मामले की शिकायत होने के बाद पुलिस ने आरोपी  लाल कलर की ऑल्टो कार क्रमांक CG,04,LB,8122  चालक के खिलाफ अपराध की धारा 106{1} BNS , 125 {a} BNS, 281BNS की धारा के खिलाफ मामले को पंजीबद्ध कर अपराध कायम किया है।


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