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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला डीएड पास वाले होंगे प्राथमिक शिक्षक पद के लिए मान्य बीएड वालों की छुट्टी ?



छत्तीसगढ़ रायपुर :–  बीएड पास वालो को प्राथमिक शिक्षा पद के 

लिए अब  अप्लाई नही कर सकेंगे । 

बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते हुवे बीएड पास शिक्षको अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक पद की दावेदारी उनसे छीन ली है। और इसके साथ ही उत्तीर्ण सहायक शिक्षको की नियुक्ति को भी रद्द करने का आदेश दे दिया गया है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है की प्राथमिक शिक्षक पद के लिए सिर्फ डीएड के उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकेंगे । 

ज्वाइन किए हुवे bed शिक्षको को किया गया निरस्त :–


हाईकोर्ट ने यह भी कहा है की जिन bed सहायक शिक्षक की ज्वाइनिंग हो चुकी है उसकी नियुक्ति निरस्त होनी चाहिए इसके साथ ही 6 सप्ताह के भीतर डीएलएड शिक्षको की नियुक्ति भी होनी चाहिए ।

इसके साथ ही कोर्ट ने डीएलएड के शिक्षको को शामिल करके नई चयन सूची बनाने का भी फैसला सुनाया है।

छत्तीसगढ़ बिलासपुर न्यायलय ने डीएलएड को मान्यता देते हुवे बीएड को अमान्य कर दिया है ।

पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा 4 मई सन 2023 को सहायक शिक्षको के लिए भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी किया गया था ।

जिसके साथ ही डीएलएड शिक्षको के  साथ साथ बीएड के शिक्षको को भी आवेदन के लिए इलिजबल माना गया था ।


डीएड शिक्षको ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को दी तगड़ी चुनौती  :– 


छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक भर्ती 2023 के रिजल्ट के बाद डीएड शिक्षको ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस प्रकार चुनौती दी की इनके फैसले के पक्ष में हाई कोर्ट तक को आना पड़ गया। इसके साथ ही ।सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए bed को अमान्य कर दिया गया।

उच्च न्यायलय ने bed अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी :– 

सहायक शिक्षक के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएड मान्य है। यह सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय ने bed ke अभ्यर्थियों के उपर रोक लगा दिया था।इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर रोक लगाते हुवे bed के शिक्षको को अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्णय लिया है,जिसके बाद उसकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के लिए रखा गया था जिसका फैसला आज आ गया है।


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