महासमुंद हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 महासमुंद : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

महासमुंद,

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विशेष न्यायधीश अनिता डहरिया ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक विशेष फैसला सुनाया है जिसमें कोर्ट द्वारा आरोपी को हत्या के दोष में सही ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अपने दो साथियों के साथ खेत से काम करके वापिस आ रहा था मृतक तभी आरोपी ने उसे चाकू से मौत के घाट उतार दिया :– 

मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लाक के सोनदादर गांव का है जहां 13 अगस्त 2023 की शाम तकरीबन 6.00 बजे लोकेश्वर अपने दो साथियों के साथ खेत से काम करके घर जा रहा था तभी सोन दादर पुलिया के पास आरोपी उत्तम यादव ने धारदार चाकू से उसपर ताबड़तोड़ वार कर दिया वार इतना भयानक था कि हमले के बाद लकेश्वर का पेट गंभीर रूप से घायल हो गया आरोपी ने पहले तो लकेश्वर के पेट में धारदार चाकू से हमला किया उसके बाद उसने हाथ पैर पर भी चाकू से वार किया जिसके बाद लकेश्वर को अस्पताल ले जाया गया जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई ।

पुलिस ने जांच के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था :– 

मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने जांच के बाद यह मामला कोर्ट में पेश किया इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र साहू ने पैरवी की है ।

24 वर्षीय आरोपी युवक को आजीवन काराकास:– 

मिली जानकारी के अनुसार बागबाहरा के ग्राम सोन दादर निवासी 24 वर्षीय आरोपी युवक उत्तम यादव को कोर्ट ने अपराध की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया अथवा जुर्माना अदा नहीं करने पर 4 माह की और सजा सुनाई गई  साथ ही अपराध की धारा 201 के तहत 100 रुपए का अर्थदंड और दो वर्ष की सजा भी सुनाई है ।


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