जून माह में मिलेगा तीन माह का राशन एकसाथ

 महासमुंद : जून महीने में तीन माह का राशन मिलेगा एकसाथ 


छत्तीसगढ़,महासमुंद : 

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में जून महीने में तीन माह जून –जुलाई–और अगस्त का राशन एकमुश्त मिलेगा जिसमे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पात्रतानुसार राशनकार्ड धारियों के लिए राहत देते हुए यह निर्णय लिया है की जून माह में तीन माह का राशन एकसाथ दिया  जाएगा।

मिली जानकारिंके अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा 16 मै को इस विषय में आदेश जारी किया गया था।

30 जून 2025 तक पूरा किया जाना है यह वितरण :–

मिली जानकारी के अनुसार जारी आदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण अधिनियम , तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत आने वाली राशन कार्ड धारियों को पात्रतानुसार एक साथ तीन माह के  राशन का वितरण किया जाएगा , यह वितरण 30 जून 2025 तक पूर्ण करना अनिवार्य है ।

E –pose मशीन से जारी होगा रशीद :– 

मिली जानकारी अनुसार शक्कर ,नमक , चना जैसे राशन हर माह की तरह पृथक रूप में मिलेगा तथा हितग्राहिको को हर माह की राशन सामग्री E–pose मशीन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही दिया जाएगा तथा E–pose मशीन से रशीद जनरेट करके हितग्राहिको को देने के लिए भी अनिवार्यता लागू की गई है।

कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देश :– 

मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर विनय कुमार लहंगे द्वारा इस निर्णय के लिए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को अनुविभागीय अधिकारियों को, जिला प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम सहायक ,खाद्य अधिकारी ,खाद्य निरीक्षक ,तथा नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है की समय समय पर चावल के भंडारण और वितरण प्रणाली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सभी उचित मूल्य की दुकान पर तीन माह का राशन एकसाथ वितरण किया जाना हो यह सूचना प्रदर्शित हो:–

मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा यह निर्देशित किया गया है की सभी उचित मूल्य की दुकानों के यह सूचना प्रदर्शित हो की तीन माह का राशन एकमुश्त हितग्राहिको को जून 2025 तक दिया जाएगा। तथा खाद्य विभाग और राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी वितरण प्रणाली के ऊपर सतत निगरानी बनाए रखेंगे।

शासकीय भावनों का उपयोग भी सुरक्षित भंडारण के लिए किया जाएगा :– 

मिली जानकारी के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 31 मई 2025 तक तीन माह के लिए चावल भंडारण का कार्य पूर्ण किया जाएगा , तथा राशन दुकान सह भंडारण के साथ साथ सामुदायिक भवन ,पंचायत भवन तथा शासकीय भावनों को भी सुरक्षित भंडारण के लिए उपयोग किया जाएगा ।

चावल वितरण के अनियमितता तथा लापरवाही के लिए की जाएगी कड़ी कार्यवाही:– 

 चावल वितरण में अनियमितता या व्यापवर्तन की स्तिथि में दोषियों के ऊपर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।



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