महासमुंद अवैध रूप से बोर की खुदाई बोरवेल वाहन को किया गया जप्त
महासमुंद तहसील में अवैध रूप से बोर खुदाई बोरवेल वाहन को जप्त कर की गई कार्यवाही
छत्तीसगढ़ के तहसील महासमुंद के ग्राम तुमाडबरी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां अवैध रूप से एक बाड़ी में बोर खुदाई के कारण प्रशासन द्वारा बोरवेल वाहन और एक सपोर्ट वाहन को जप्त किया गया है ।
बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के खोदा जा रहा था बोर :–
मिली जानकारी के अनुसार तहसील प्रशासन को यह सूचना मिली की बिना प्रशासनिक अनुमति के तुमाडबरी के एक बाड़ी का स्वामी खेमाराम साहू के बाड़ी में अवैध रूप से बोर खुदाई का कार्य चल रहा है जिसके बाद तहसीलदार कृष्ण कुमार साहू और नायब तहसीलदार मोहित अमिला की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से किए जा रहे बोर की खुदाई पर रोक लगाई ।
दोनों वाहनों को किया गया जप्त :–
मिली जानकारी के ग्राम तुमाडबरी के लेखाराम साहू के बाड़ी में अवैध रूप से बोर खुदाई का कार्य को प्रशासनिक टीम के द्वारा रोका गया जिसके बाद जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए की बोर खुदाई करवाने वाले संबंधित व्यक्ति के पास कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं थी ,जिसके बाद sdm के निर्देशानुसार बोर खनन वाहन तथा सपोर्ट दोनों वाहनों को जप्त कर तथा मौके पर मौजूद ग्रामीणों के सामने पंचनामा तैयार कर वाहनों को महासमुंद थाने में रखा गया ।
बिना अनुमति के वर्तमान में बोर खनन का कार्य करना कानूनन प्रतिबंधित है :–
गौरतलब है कि बिना प्रशासनिक अनुमति द्वारा वर्तमान में बोर खनन का कार्य करना कानून प्रतिबंधित है ।
उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नलकूप खनन की आवश्यकता हेतु अनुमति देने की कार्यवाही करेंगे ।तथा बोरवेल खनन और बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी के द्वारा ही किया जाना है ।
बिना अनुमति बोर खनन पर नियमानुसार कार्यवाही:–
कोई भी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या एजेंसी के द्वारा अधिनियम के द्वारा उल्लंघन में नलकूप खनन का कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
Post a Comment