महासमुंद जिला जलअभावग्रस्त घोषित बिना अनुमति अब नहीं करवा सकते बोर खनन

 महासमुंद आगामी  ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जिले में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए महासमुंद जिले को जलअभावग्रस्त घोषित किया गया है यह आदेश तत्काल से प्रभावशील हो गया है 



महासमुंद :· 

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आगमी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जिले में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लहंगे  के द्वारा महासमुंद जिले को जलअभावग्रस्त घोषित किया गया है ।


आदेश तत्काल प्रभावशील से लागू :– 

मिली जानकारी के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभावशील से लागू हो गया है छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण  1986 {क्रमांक – 03 } 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदप्त शक्तियों के तहत जिले को जलअभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है ।


आगामी आदेश तक सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे नया नलकूप खनन  का कार्य :– 

मिली जानकारी के अनुसार आगमी आदेश तक  उक्त अधिनियम धारा 06 के अनुसार नया नलकूप या कोई भी खनन का कार्य सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा ।


आदेशलय के अनुसार कुछ क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति :– 

मिली जानकारी के अनुसार आदेशलय के अनुसार शासकीय अर्द्धशाशकीय तथा नगरीय निकाय पेयजल के लिए तथा क्षेत्राधिकारी सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में  बोर खनन तथा नलकूप के खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी तथा इन क्षेत्रों में निर्धारित नियम का पालन करने के लिए वे सुनिश्चित करेंगे ।


नियमानुसार कर सकेंगे अनुमति प्राप्त :– 

मिली जानकारी के अनुसार जन सुविधा को देखते हुवे धारा 06 के अंतर्गत नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान करने बाबत अधिकारियों की प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

तथा सम्बंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ,तहसील,नगरीय निकाय से रिपोर्ट प्राप्त करके नियम के अनुसार अनुमति प्राप्त कर सकेंगे ।


निम्न क्षेत्र से लिए के सकेंगे अनुमति  :– 

महासमुंद शहर {नगर पालिका क्षेत्र} के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महासमुंद ,तथा अनुविभाग महासमुंद के लिए {महासमुंद शहर } को छोड़कर अनुविभागीय अधिकारी {रा.} महासमुंद प्राधिकृत अधिकारी होंगे ।

तथा इसी तरह अनुविभाग बागबाहरा के लिए अनुविभाग अनुविभागीय अधिकारी {रा.} ।

तथा अनुविभाग पिथौरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी {रा.} ।

अनुविभाग बसना के लिए अनुविभागीय अधिकारी {रा.} ।

तथा अनुविभाग सरायपाली के लिए अनुविभागीय अधिकारी {रा.} प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए है ।


प्राधिकृत अधिकारी नलकूप खनन के लिए अनुमति देने का कार्य करेंगे  :– 

मिली जानकारी अनुसार उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नलकूप खनन की आवश्यकता हेतु अनुमति देने की कार्यवाही करेंगे ।

तथा बोरवेल खनन और बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी के द्वारा ही किया जाना है ।


अधिनियम के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही :– 

कोई भी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या एजेंसी के द्वारा अधिनियम के द्वारा उल्लंघन में नलकूप खनन का कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



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